शमां संस्था ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु आयोजित की विशेष बैठक
जिले के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पीएनबी उत्तर पूर्वी जिला रोहित कुमार ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी बैंकों द्वारा महिलाओं को सशक्त करने हेतु अनेकों प्रकार ऋण अथवा सहायता प्रदान की जाती हैं जिसमें विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह अगर मेहनत से काम करती है तो 10,000 से लेकर ₹100000 से भी अधिक ऋण दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त शिक्षा ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह ऋण आदि का प्रावधान है, जिसकी हम पूर्ण जानकारी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एफएलसी पीएनबी शील रस्तोगी ने महिलाओं को जीवन बीमा से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का पूर्ण ब्यौरा दिया और भविष्य में शमां एनजीओ के साथ मिलकर कैंप लगाने का भी आश्वासन दिया जिसमें जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस के खाते खोले जाएंगे तथा हर प्रकार के सरकारी बीमा योजना के तहत लोगों की के बीमा भी किए जाएंगे। दीपशिखा एनजीओ से कोऑर्डिनेटर लायबा ने महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आपके किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज अथवा महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के लिए के साथ मिलकर हम आपकी हर समस्या के निदान के लिए तत्पर हैं।दिल्ली हाईकोर्ट की अधिवक्ता कुमारी निगार खान ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके जीवन को आसान बनाने हेतु बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जैसे अगर आपका पति आपको भरण पोषण नहीं करता तथा मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न करता है या किसी भी प्रकार से आपको परेशान करता है उसके लिए आप कानून का सहारा ले सकते हैं, और यह सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए बिल्कुल निशुल्क दी जाती हैं इसके अतिरिक्त हम भी शमां के साथ भागीदारी करके आपके आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं । शमां एनजीओ के राष्ट्रीय महासचिव डॉ० फहीम बेग ने आए हुए सभी अधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार व महिलाओं को जागृत करते हुए कहा कि यह यह बैठक अपने आप में अनोखी बैठक है जिसके तहत हम समाज की दबी, कुचली, शोषित, पिछड़ी तथा कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी लाभकारी योजनाओं की जानकारियां तथा संविधान और कानून में जो महिलाओं के अधिकार हैं उनकी पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर बेग ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी महिला का पति उसे छोड़ देता है या तलाक नहीं देता और उसे परेशान करता है और वह महिला उस व्यक्ति से अलग होना चाहती है तो इस्लामिक शरीयत में महिला को अधिकार दिया गया है कि वह उस व्यक्ति से खुला लेकर अलग हो जाए जिसके लिए जमीअत उलमा हिंद की अल्जमियत बिल्डिंग बल्लीमारान दिल्ली तथा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ओखला दिल्ली में ऐसी महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है जिनको एक प्रक्रिया पूरी करके उनके पतियों से खुला दिलाया जाता है जोकि इस्लामिक कानून के मुताबिक होता है इसके अतिरिक्त शमां एनजीओ द्वारा महिलाओं की कल्याणकारी तथा उन्हें सशक्त बनाने वाली सेवाओं का भी पूर्ण विवरण दिया गया। विशेष बैठक में संस्था की मुख्य सदस्य श्रीमती नसीम बानो, हाजी शफीक उर रहमान, नौशाद खान, शमसुद्दीन, सलीम मलिक, मोहम्मद मुनीर खान, सैफुररहमान, फाजिल खान, अब्दुल अहद, शिफा मिर्जा,शबनम खान, नसरीन बेगम तथा सरकारी विभागों से DAY NULM शाहदरा जिला सीओ बाबर अली, DAY NULM उत्तर पूर्वी जिला सीओ पंकज आदि ने बैठक में भाग लेने वाली महिलाओं को सभी जानकारियां देने तथा उनकी सहायता के लिए अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई। इस विशेष बैठक में 60 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और अपने अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त की।
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